मध्यप्रदेश में हो रही संविदा शिक्षक परीक्षा मैं बदलाव के चलते यह खबर सामने आ रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता के अंक 50 से 60 किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किए हैं कोर्ट ने अंतरिक्ष अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि इस याचिका का जो भी परिणाम होगा वह इस परीक्षा के तहत ही किया जा रही नीतियों पर प्रभावी होगा।
बता दें कि इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में डायरेक्ट नहीं मेंस भी होगा। जिसके लिए पहले पात्रता परीक्षा ली गई है और इसके बाद चयन परीक्षा होगी इन दोनों में पात्रता के लिए एवं पास होने के लिए नंबर और परसेंट अलग-अलग रखे गए हैं पात्रता परीक्षा में 40 से 50 परसेंट रखे गए थे तो पात्र चयन परीक्षा में 50 से 60 %रखे गए हैं।
