भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर बताया कि भोपाल के बड़े तालाब और नदियों में मछलियों को पकड़ने पर रोक लगा दी जा रही है और परिवहन पर भी रोक लगा दी जा रही है।
इसमें उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में 16 जून से 15 अगस्त तक पूरी तरह रोक रहेगी ,इस अवधि में यदि कोई मछली पकड़ते बेचते और खरीदते पकड़ा गया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।
अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघन करता को 1 साल का कारावास और ₹5000 जुर्माना भरना पड़ेगा । तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी नाले से नहीं है को छोड़कर सभी नदियों एवं जलाशयों में मछलियों को पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा