सीहोर: मध्यप्रदेश के सीहोर मेंआरोपी को छोड़ने के लिए ₹5000 की रिश्वत मांगने वाले ASI राजेंद्र सिंह को विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने दोषी मानते हुए 4 वर्षों का कारावास और ₹10000 अर्थदंड देने की सजा सुनाई है 8 अप्रैल 2016 को फरियादी भोज राम जाट ने लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर बताया था कि मेरे खेत पर काम करने वाले रामदास की शिकायत गांव की अंकिता बाई ने श्यामपुर थाने में की थी थाने पर पदस्थ एएसआई राजेंद्र सिंह ने फरियादी मतलब मुझे भोजराम और रामदास को थाने में बुलाया था जब वह थाना पहुंचे तो यह साईं ने रामदास को हवालात में बंद कर दिया था बाद में एएसआई ने रामदास के फोन से फिर से मुझे था ना वह थाने बुलाया और कहा कि तुम ₹5000 की व्यवस्था कर दो तो रामदास बापू रामदास को वापस ले जा सकते हो भोजराम जाट ने एएसआई के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की जिस पर निरीक्षक नीता चौबे ने टीम गठित करी और आरोपी एएसआई को राजेंद्र सिंह को थाना श्यामपुर में रंगे हाथ ₹4000 की रिश्वत लेते पकड़ा