EPF अकाउंट से पैसे निकालने की online प्रक्रिया:
ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, PAN और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
1 – अपने UAN और पासवर्ड के साथ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in में लॉग-इन करें,,
2- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें,,
3 – आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें,,
4 – अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें,,
5 – अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें,,
6 – अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें,,
7 – फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा,,
यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।,,
8 – वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें,,
9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
10 – आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।
EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
