उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही यह शर्त रखी है कि पेरेंट्स को उसका पता होना चाहिए ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है ।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ सकती है ,साथ ही हलाला और इद्दत जैसी परंपराओं पर रोक भी लगाई जा सकती है।

ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति मसौदे की अंतिम रिपोर्ट अगले पखवाड़े में सरकार को सौंपेगी। ड्राफ्ट समिति से जुड़े एक सूत्र ने कहा समिति को यह सुझाव मिला है कि, कमाओ बेटे की मौत के मामले में उसकी पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में उसके माता-पिता भी पात्र होंगे।

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