दिल्ली की एक खबर सामने आई है, जिसमें खाते में पर्याप्त रकम होते हुए भी बैंक ने चेक बाउंस कर दिया।

इस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई पर 16 लाख का जुर्माना लगाया है ।जिसे 9 % ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बैंक प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह ₹15 लाख अपने उपभोक्ता अनिल मिल्खीराम गोयल व उनके पार्टनर को मुआवजे के तौर पर दें। इसके अतिरिक्त बैंक प्रबंधन ₹1 लाख कैश खर्च के रूप में अलग से देगा ।यह 16 लाख रुपए की रकम 1 महीने के अंदर 9 % ब्याज के साथ अदा करनी होगी।

बैंक ने गलत तरीके से अकाउंट फ्रीज किया, जिसकी वजह से चेक बाउंस कर दिया गया ।

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